खरीफ-2017 के ऋण चुकाने की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

 बाड़मेर, 25 मार्च। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा प्रदेश के किसानों के हित में की गई कर्ज माफी की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिये खरीफ-2017 के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों की वसूली अवधि 31 मार्च से 30 जून या खरीफ ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दी गई है। सहकारिता मंत्री  अजय सिंह किलक ने  बताया कि  राज्य के काश्तकारों को लाभान्वित करने के लिए इस तिथि को बढ़ाया गया है। किलक ने बताया कि सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जा रहे अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने में असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाते हैं तथा खरीफ में लिए गए फसली सहकारी ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक करना होता है।

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