निर्धारित स्थानों पर उम्मीदवार लगा सकेंगे चुनावी विज्ञापन

निर्धारित स्थानों पर उम्मीदवार लगा सकेंगे चुनावी विज्ञापन
प्रत्याशी को दस हजार से ज्यादा का लेन-देन क्रॉस चैक के माध्यम से करना होगा
बाड़मेर, 26 नवंबर।विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी निर्धारित विज्ञापन स्थलों का चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनावी विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रदर्शित किए गए  विज्ञापन का खर्च सम्बन्धित अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रत्येक प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। उनके मुताबिक चुनावी सभा, रैली, प्रचार-प्रसार, वाहन सहित अन्य अधिकृत सूची में उल्लेखित विषयों के ऊपर होने वाला व्यय प्रत्याशी के खाते में दर्ज होगा। उम्मीदवारों को इसके लिए खोले गए रजिस्टर में रोजाना उल्लेखित करते हुए इस पर हुए व्यय के बारे में जानकारी संधारित करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से निर्धारित टीम की ओर से इस लेखे-जोखे की शेडो रजिस्टर के माध्यम से जांच-परख कर संधारित व्यय का उल्लेख किया जाएगा। दोनों रजिस्टर में अन्तर होने पर सम्बन्धित प्रत्याशी को निर्धारित प्रकिया से नोटिस के माध्यम से संसूचित कर कार्यवाही की जाएगी। उनके मुताबिक प्रत्याशी के स्तर से संधारित हो रहे रजिस्टर को बिल बाउचर सहित चुनाव परिणाम की घोषणा से तीस दिन की अवधि में सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को जमा कराना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रत्याशियों की ओर से अलग से एक पृथक बैंक अकाउण्ट संधारित किया जाएगा, जिसका उल्लेख उनके नामांकन के दौरान किया गया है। यदि राशि खर्च करनी है या चन्दे अथवा किसी अन्य माध्यम से राशि जमा होनी है, वह भी इसी बैंक खाते से खर्च अथवा जमा होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को दस हजार से ज्यादा का लेन-देन क्रॉस चैक के माध्यम से करना होगा। पूर्व में यह राशि 20 हजार रुपए थी, जिसे अब घटाकर नकद में लेन-देन को 10 हजार रुपए तक सीमित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में राजनीतिक दल या किसी तृतीय पक्ष ने कैम्पेन के लिए राशि व्यय की है तो वह सम्बन्धित प्रत्याशी के खाते में जोड़ी जाएगी। प्रत्याशी के वाहन के खर्च में ड्राइवर एवं फ्यूल का खर्च भी जोड़ा जाएगा। पार्टी के बैनर में टोपी, मफलर एवं फ्लैग पार्टी के खर्च में दर्ज होंगे, जबकि इसमें यदि प्रत्याशी का फोटो शामिल होगा तो खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।